सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने 13 नवंबर 2019 को बड़ा फैसला सुनाया. अब भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) का ऑफिस भी सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत आयेगा. हालांकि, कोर्ट ने इसमें कुछ नियम भी जारी किए हैं.इसपर फैसला सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सुनाया है. इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के साथ, जस्टिस डिवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एनवी रामना, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपक गुप्ता शामिल हैं.सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसलासुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के सवाल पर दिया. हालांकि इसमें निजता और गोपनीयता का हवाला देकर कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं. फैसले में कहा गया है कि सीजेआई ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसके तहत ये आरटीआई के तहत आएगा. हालांकि, इस दौरान कार्यालय की गोपनीयता बरकरार रहेगी.इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 124 के अंतर्गत लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कोलेजियम के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला जाएगा.सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरटीआई के तहत जवाबदारी से पारदर्शिता और बढ़ेगी. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना के द्वारा लिखे फैसले पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता ने सहमति जताई. हालांकि, जस्टिस रमन्ना तथा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ विषयों पर अपनी अलग राय व्यक्त की.दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिया गया फैसला: अपने एक फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और उसके मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर आरटीआई एक्ट के दायरे में आते हैं. इसलिए उन्हें अपनी संपत्ति आदि का ब्यौरा सार्वजनिक करना चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट के इसी फैसले के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. - Study24x7
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22 followers study24x7 13 Nov 2019 05:14 PM study24x7 study24x7


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